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- दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और एक्स को 24 घंटे के भीतर अंजलि बिड़ला के सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया | लोकसभा अध्यक्ष की बेटी
9 मिनट पहले
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 जुलाई को गूगल और एक्स (पूर्व में ट्विटर) को कोमा प्रेसिडेंट ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में अंजलि बिरला पर अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी क्लियर करने का आरोप लगाया जा रहा था।
अंजलि ने एक्स, गूगल और जॉन डोइसिस में अज्ञात लोगों का पक्ष लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर जा रहे दावे मनहानिकारक और चित्र हैं, इसलिए सोशल मीडिया से हटा दिया जाए।
नायर ने कोर्ट को बताया कि, अंजलि की निजी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि वह एक मॉडल हैं।
अंजलि बिरला ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कर सुनवाई की मांग की थी, जिसे जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सूचीबद्ध कर दिया था। इस पर आज ही समीक्षा भी हुई। जस्टिस राइसा ने एक्स और गूगल को 24 घंटे के इनसाइड पोस्ट हटाने के निर्देश दिए।
2021 में भी फ़्रेंच न्यूज़ फ़ोटो थी
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर अंजलि बिरला की ओर से पेश किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इसी तरह का आरोप पहली बार साल 2021 में सामने आया था, जिसमें अंजलि पर आईएएस अधिकारी के होने की बात कही गई थी। हालांकि, फैक्टर न्यूज के फैक्टर न्यूज के बाद यह बात सामने आई थी कि अंजलि के आईआरपीएस अधिकारी हैं। इसके खुलासे के बाद विवाद शांत हो गया था।
अंजलि बिरला ने दी 16 मिनट की डिटेल
अंजलि बिरला ने सोशल मीडिया एक्स के 16 अकाउंट की डिटेल दी है, जहां से वो पोस्ट हटवाना चाहती हैं। इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक पैरोडी अकाउंट भी शामिल है। अंजलि की मांग है कि उनके खिलाफ सभी कागजात पोस्ट को बेच दें।
2019 बैचलर आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिरला हैं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थी। पिछले साल यानी 2023 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। वह इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (आईआरपीएस) के अधिकारी हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक आईएएस अधिकारी हैं।