डोंगरगढ़ रेलवे कॉलोनी का है, जहां निवासी हरीहर महतो ने 29 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वे 28 सितंबर की सुबह अपनी ग्रे रंग की एक्टिवा स्कूटी, क्रमांक एमएच 49 एएक्स 2090, से ड्यूटी के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने स्कूटी को स्टाफ पार्किंग में खड़ा किया था, लेकिन रात करीब 11 बजे लौटने पर वाहन वहां नहीं मिला।
शिकायत के बाद डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की एक्टिवा स्कूटी एक बत्ती पांच रास्ता क्षेत्र में अजय यादव के पास है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजय यादव से पूछताछ की, जिसने बताया कि उसने यह स्कूटी गिरवर उर्फ गोलू यादव से केवल 1,500 रुपये में खरीदी थी।
अजय यादव की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी गिरवर यादव उर्फ गोलू को छिरपानी, डोंगरगढ़ के पास से पकड़ लिया। पूछताछ में गिरवर यादव ने स्टेशन क्षेत्र में छिपाकर रखी एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कराई। यह वाहन डोंगरगढ़ थाना के एक अन्य चोरी के अपराध से संबंधित बताया गया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरवर यादव ने 28, 29 और 30 सितंबर के दौरान लगातार मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी कीं और उन्हें 1,500 से 5,000 रुपये जैसी बेहद कम रकम में बेच दिया। उसने चोरी की एक्टिवा अजय यादव को, एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल वासु मंडावी को और पैशन प्रो मोटरसाइकिल आकाश यादव को बेची थी।
पुलिस ने वासु मंडावी के कब्जे से चोरी की एचएफ डीलक्स बाइक बरामद की, जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। वासु ने यह बाइक गिरवर यादव से 5 हजार रुपये में खरीदने की बात कबूली। वहीं आकाश यादव से चोरी की पैशन प्रो बाइक बरामद की गई, जिसे उसने 1,800 रुपये में खरीदा था। दोनों खरीदारों के पास वाहनों की कोई रसीद या वैध दस्तावेज नहीं मिले।
पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी गिरवर यादव से दो अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। इन दोनों वाहनों की कुल कीमत करीब 65 हजार रुपये बताई गई है। इस तरह पुलिस ने कुल छह चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं।
गिरफ्तार आरोपी
• गिरवर यादव उर्फ गोलू, उम्र 26 वर्ष, निवासी बजरंगपुर नवागांव, ओपी चिखली, जिला राजनांदगांव
• अजय यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी एक बत्ती पांच रास्ता, गौरा चौक, डोंगरगढ़
• वासु मंडावी, उम्र 20 वर्ष, निवासी एक बत्ती पांच रास्ता, गौरा चौक, डोंगरगढ़
• आकाश यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी बुधवारापारा, वार्ड नंबर 14, डोंगरगढ़
कानूनी कार्रवाई
मुख्य आरोपी के विरुद्ध चोरी के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं चोरी की संपत्ति खरीदने और उसे छिपाने में सहयोग करने के आरोप में अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 317(2) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।




