दो आरोपी के खिलॉफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल


राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली ने अवैध शराब की बिक्री के विरोध में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी अधिनियम व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

दिनांक 05.06.2026 को मुखबीर से सूचना मिलने पर पुराना बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के पास थाना कोतवाली की टीम ने रेड की।
मौके पर मोहम्मद मकसूद अली (35), पिता स्व. अलमास अली, निवासी सिनापल्ली, थाना धनकोटा, जिला संबलपुर (उड़ीसा) तथा किशोर भट्टाचार्य (43), पिता निरोद भट्टाचार्य, निवासी चोपना पोस्ट बादलपुर, थाना चोपना, जिला बैतूल (म.प्र.) को घेराबंदी कर पकड़ा गया।
आरोपियों के कब्जे से 53 पौवा देशी प्लेन शराब (कुल मात्रा 9.540 बल्क लीटर) मूल्य रु. 4,240 तथा बिक्री हेतु रखी रकम रु. 1,370, कुल मिलाकर रु. 5,610 जप्त की गई। जप्त सामग्री अपराध का सबूत मानी गई और विधिवत कार्रवाई की गई।

दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
अदालत के समक्ष दर्ज प्राथमिक आपराधिक प्रकท์्याएँ:
आरोपी मोहम्मद मकसूद अली के विरुद्ध पहले से मामले दर्ज हैं: थाना डी.डी. नगर, रायपुर (अप.क्र. 628/22) धारा 457, 380 भादवि.; थाना डोंगरगढ़ (अप.क्र. 261/24) धारा 454, 380, 511, 34 भादवि.; अप.क्र. 365/24 धारा 399, 402, 111 भादवि.।
आरोपी किशोर भट्टाचार्य के विरुद्ध पुलिस चौकी चिखली में (अप.क्र. 787/23) धारा 376, 376(2)(n) भादवि., धारा 4, 6 पोक्सो एक्ट के मामले दर्ज हैं।

Nemish Agrawal
Nemish Agrawalhttps://tv1indianews.in
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