राजनांदगांव। थाना बसंतपुर के सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपराध क्रमांक 626/2022 के तहत धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी भादवि और 25, 27 आर्म्स एक्ट में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। प्रत्येक पर 7,000 से 9,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
31 अगस्त 2022 को नंदई, नरेंद्र देवांगन के घर के सामने हुई मारपीट में विकास उर्फ कान्हा सारथी की चाकू, तलवार और डंडों से हत्या कर दी गई। बीच-बचाव करने आए जितेंद्र साहू को भी सोहेल खान ने चाकू मार दिया, जिनकी बाद में मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना बसंतपुर की टीम पहुंची। जीरो पर देहाती नालिशी दर्ज कर जांच शुरू हुई।
विवेचना में थाना प्रभारी सी.आर. चंद्रा, उपनिरीक्षक इब्राहिम खान और स्टाफ ने घटनास्थल का नक्शा बनाया, DVR फुटेज जब्त किया, खून से सनी मिट्टी बरामद की। 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार जप्त किए गए। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए।
[कट टू: दोषी आरोपियों की सूची स्क्रीन पर टेबल फॉर्मेट में]
वॉयसओवर (सूची पढ़ते हुए):
दोषी:
- मोहन लाल यादव – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- छगन उर्फ बिल्लू साहू – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- सोहेल खान उर्फ सोनू – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- दुर्गेश उर्फ दुर्ग नेताम – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- ओमप्रकाश सिन्हा उर्फ राजा – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- रूपेश उर्फ लक्की नेताम – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- कुशाल साहू उर्फ भैरा – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- सुनील यादव उर्फ सेट्ठी – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- प्रशांत उर्फ गोलू पवार – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
- अमित गोंड़ – आजीवन कारावास + 7000 रुपये
- पुलकित केमे – आजीवन कारावास + 9500 रुपये
राहुल उर्फ लक्ष्मण पवार और सोमित यादव दोषमुक्त।





