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अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत इसका पर्याप्त आधार नहीं था. प्रभावित कंपनियों को रिफंड देने का आदेश दिया गया है. यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और अब प्रशासन इस पर अपील की तैयारी कर रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी आर्थिक नीति को तगड़ा झटका लगा है. गुरुवार को एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की ओर से लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार दे दिया. यह फैसला ऐसे समय आया है जब पहले भी इस साल सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ नीति पर सवाल उठा चुका है. अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन जजों की बेंच ने 2-1 के फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत इन टैरिफ को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने इस कानून का इस्तेमाल कर बिना कांग्रेस की मंजूरी के सभी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने की कोशिश की थी.
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योगेंद्र मिश्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है. 2017 से वह मीडिया में जुड़े हुए हैं. न्यूज नेशन, टीवी 9 भारतवर्ष और नवभारत टाइम्स में अपनी सेवाएं देने के बाद अब News18 हिंदी के इंटरने…और पढ़ें





