थाना बसंतपुर, राजनांदगांव पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चाकू व डण्डा बरामद किया गया। साथ ही चार विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालकों को संरक्षणात्मक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपियों पर कई घटनाओं की अलग-अलग शिकायतें दर्ज कर विवेचना चल रही है।
घटना का संक्षेप:
• पीड़ित भुनेश्वर साहू (ग्राम गठुला) की शिकायत के अनुसार 28.05.2026 की शाम लगभग 07:30 बजे लौटते समय आरोपियों ने मोबाइल व पैसे छीनने का प्रयास किया; विरोध पर अश्लील गाली-गलौज कर शराब के लिए पैसे मांगने तथा मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। मामला पंजीकृत: अपराध क्रमांक 253/2026 धारा 296, 115(2), 119(1), 3(5), 126(2) भादवि।
• मयंक सायम (स्टेशनपारा) ने रिपोर्ट की कि 29.05.2026 प्रातः 04:00 बजे गंज मंडी में हिमांशु व अंकुश ने शराब के लिए पैसे माँगे; मना करने पर गाली-गलौज व मारपीट; पंजीकृत: अपराध क्रमांक 254/2026 धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) भादवि।
• रितेश भारती (कंचनबाग) की रिपोर्ट के अनुसार 29.05.2026 प्रातः 04:30 बजे सब्जी मंडी में आरोपियों ने चाकू व डण्डे से मारपीट की तथा मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर जान से मारने की धमकी दी; पंजीकृत: अपराध क्रमांक 255/2026 धारा 296, 115(2), 119(1), 3(5), 126(2) भादवि।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम व विवरण:
- हिमांशु यादव, पिता: मिनेश यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी क्लब चौक, राजनांदगांव।
- अंकुश राजपूत, पिता: गोविंद राजपूत, उम्र 19 वर्ष, निवासी क्लब चौक, राजनांदगांव।
- उज्जवल रजक, पिता: सुरेश रजक, उम्र 20 वर्ष, निवासी दुर्गा चौक, चौखड़ियापारा, राजनांदगांव।
- आदित्य साहू उर्फ आदिल, पिता: गणेश साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगांव।
तथा चार विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक।
कार्रवाई का विवरण:
• पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
• आरोपियों व बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई; आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया।
• आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू व डण्डा जप्त किए गए।
• आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
• गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं; प्राथमिक जांच में कई घटनाओं का खुलासा हुआ है।
थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, सउनि. गोवर्धन देशमुख, आर राजू, प्रधान आरक्षक दीपक जसवाल, महिला प्रधान आरक्षक मेनका साहू, सीमा जैन, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, राजेश बंदेश्वर, कुश बघेल, जमेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
• अपराध क्रमांक 284/2024 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस।
• अपराध क्रमांक 81/2025 धारा 457, 380 भादवि।
• अपराध क्रमांक 146/2026 धारा 305, 331(4), 3(5) बीएनएस।
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