पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन व विस्तार तथा अन्य सुविधाएं) आदेश, 2026’ अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य पाइपलाइन अवसंरचना के विकास में तेजी लाना, मंजूरियों को आसान बनाना और एलपीजी से पीएनजी की ओर बदलाव को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
इस 24 मार्च को जारी आदेश में कहा गया कि यदि पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई परिवार इसे नहीं अपनाता है तो तीन महीने बाद एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जहां पाइप कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहां अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के आधार पर एलपीजी आपूर्ति जारी रह सकेगी।





