चिखली (राजनांदगांव): दिनांक 06.06.2026 को चौकी चिखली में एक गंभीर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रार्थी ने रिपोर्ट दी कि वे अपने मोहल्ले में बैठकर घरेलू बातचीत कर रहे थे।
उसी दौरान उनके साले रिस्ता नेताम (शराब के नशे में) आकर प्रार्थी, उनकी माता और बहन के विरुद्ध अश्लील गालियाँ देने लगे। रोकने पर साले ने प्रार्थी पर हाथ-पैर से मारपीट की और प्रार्थी के गाल पर नुकीली वस्तु से वार कर चोट पहुंचाई।
घटना के संबंध में प्रार्थी जब चौकी चिखली आकर रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो आरोपी रिस्ता नेताम ने संतप्त होकर प्रार्थी के जीजा के घर में आग लगा दी।
इस पर प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई। अभियोग में संबंधित धाराएँ 296, 115(2), 326(ग) बीएनएस के तहत जोड़कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई।
मामले की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चौकी चिखली पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
टीम ने ग्राम बोरी से आरोपी रिस्ता गोड़ (पिता स्व. तुलसीराम गोड़), उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम बोरी, चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अभियोगित घटनाओं को स्वीकार किया। विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और अदालत के आदेशानुसार जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि सत्तुलाल कवंर, आर0 सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी तथा चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।




