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Pune accident case: Fadnavis said- court’s decision is shocking | पुणे एक्सीडेंट केस: फडणवीस ​​​​​​​बोले- कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला: जुवेनाइल बोर्ड ने नरम रुख अपनाया; आरोपी नाबालिग जमानत पर, बिल्डर पिता सहित 5 गिरफ्तार

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पुणे2 मिनट पहले

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ये तस्वीर पब के सीसीटीवी कैमरे की है।  हादसे से पहले नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और नशे में कार लेकर निकल गया।  - दैनिक भास्कर

ये तस्वीर पब के सीसीटीवी कैमरे की है। हादसे से पहले नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और नशे में कार लेकर निकल गया।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएमडी शेयरधारकों ने पुणे के पोर्श कार लॉटरी मामले पर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कंपनी ने मंगलवार (21 मई) को कहा कि पुणे में दो लोगों की मौत की घटना चिंताजनक है। दो लोगों की मौत के बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नैचुरल रुख अपनाया।

बिजनेसमैन ने कहा- पुणे पुलिस ने अपनी दुकान में बताया कि बोर्डर की उम्र 17 साल 18 महीने है। हालाँकि, जॉर्जिया कार पोर्श से दो लोगों की टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस जघन्य अपराध के लिए नाबालिग अमूर्त के साथ वयस्कों की तरह की पेशी होनी चाहिए।

हालाँकि, बोर्ड ने 15 दिन तक की सोसाइटी सेवा करने और कर्मचारियों की शर्त पर जमानत दे दी। जुवेनाइल बोर्ड का फैसला हैरान करने वाला था। इसके कारण लोगों में असंतोष और वृद्धि हुई।

बजाज ने ये बातें पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं और कहीं। इससे पहले डिप्टी सीएम ने मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

200 किमी प्रति घंटे की सुपरमार्केट से कार चली जा रही थी
पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी पोर्श कार से बाइक पर सवार दो आईटी इंजीनियर्स युवा-युवती से टक्कर मारी थी। दोनों की मशीन पर ही मृत्यु हो गई। बुनियादी ढांचे 12वीं की परीक्षा पास करने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वह शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से कार लेकर निकली थी।

अस्त्र-शस्त्र में जान गंवाने वाले युवा अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर और क्रीड़ा अश्विनी कोस्टा जल्लाद की रहने वाली थी। एक की डेड बॉडी 20 मई को और दूसरे की 21 मई को उनके घर पहुंचे।

पुणे के नामी बिल्डर के बेटे, पिता सहित 5 गिरफ्तार
आदर्श पुणे के नामी बिल्डर का बेटा है। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैरकानूनी इरादा हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 21 मई को आरोपी के पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस मुलाकात के बाद उनके पिता ने उन्हें लग्जरी कार दे दी। बिल्डर को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर उसे भी पार्टी में शामिल किया गया।

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