1.3 C
New York

Manish Sisodia Bail Update; Delhi High Court | Liquor Policy Scam | सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर में: 14 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं

Published:


नई दिल्ली10 मिनट पहले

  • लिंक
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 मई तक बढ़ा दिया है।  - दैनिक भास्कर

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 मई तक बढ़ा दिया है।

शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने 14 मई को साकेतिक डंके की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।​​​​​

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री करीब 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोदी को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को मसूद ने दिल्ली कैबिनेट से छुट्टी दे दी थी।

सईद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक याचिका दायर की गई, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। मार्च 2024 में सिद्दीकी ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई बाकी है।

हाईकोर्ट ने ईडी-सीबीआई से जमानत को लेकर अपना जवाब मांगा था
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने मुक़दमे के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, इस दिन कोर्ट ने मसूद को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 1 बार पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी थी।

इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 7 मई को हुई। तब हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को सिसौदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। इस दौरान ईडी ने मसूद की जमानत का विरोध किया और कहा कि इस मामले में मैं आम आदमी पार्टी को बेचूंगा। 14 मई को सईद की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

पहले भी कई बार खारिज हुई थी सोसाद की जमानत याचिका
सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।

सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 को और सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका को 30 मई, 2023 को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को मसूद को ज़बरदस्ती से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिद्दीकी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

शराब नीति शेल्फ के. कविता भी सजावट में
दिल्ली शराब कथा केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की हो चुकी है दलाली। इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री संत जैन और बीआरएस नेता के. कविता भी कश्मीर राज़ में हैं। आप नेता संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में थे। हालाँकि, अवलोकन वे बेल पर बाहर हैं।

ये खबर भी पढ़ें…

फ्रांसिस्को की ज़मानत पर बिना आदेश दिए गए एससी बेंच, शर्त रेक-सीएम सरकारी काम में पास नहीं दिया जाएगा

दिल्ली शराब मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच के उठ गया। सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद आज़ोलम से पहले तक कोर्ट ने ज़मानत की शर्त तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा था कि 3 दिन पहले सर्जक के वकील को बताया गया था। हमें भी पर्याप्त समय दिया। पूरी खबर पढ़ें…

खबरें और भी हैं…



Source link

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img