कर अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्ति खत्म
केस चलाने की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया
रिफंड क्लेम स्वीकार करने की अवधि 10 दिन हुई
जीएसटी दरों में बदलाव अब साल में एक ही बार
जीएसटी परिषद ने गुरुवार को हुई 57वीं बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए कर अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्ति को खत्म कर दिया है। साथ ही, परिषद ने मुकदमा चलाने की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जीएसटी परिषद की बैठक के बाद दी गई।
रिफंड क्लेम मंजूर करने की अवधि घटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले साल सरकार ने जीएसटी की दरों को कम किया था। इस साल हमने प्रक्रिया को आसान बनाने पर फोकस किया है। सीतारमण ने कहा, “पंजीकरण में सामान्य बदलावों को अपने-आप अनुमति देने को मंजूरी जीएसटी परिषद ने दे दी है। अब रिफंड तेजी से जारी होंगे और स्वीकृति की अवधि 15 दिन से घटकर 10 दिन हो जाएगी। साथ ही, 90 प्रतिशत रिफंड 3 कामकाजी दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।”




