ऐपल यूजर्स के लिए खुशखबरी! ऐप स्टोर पर 5 साल बाद लौटा डेबिट-क्रेडिट कार्ड सपोर्ट, कैसे करें यूज़?


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Apple ने करीब 5 साल बाद भारत में App Store के लिए Credit और Debit Card सपोर्ट फिर शुरू कर दिया है. अब Visa और Mastercard यूजर्स Apple Account Wallet में पैसे जोड़कर ऐप्स और iCloud+ सब्सक्रिप्शन का भुगतान कर सकेंगे. जानें नया सिस्टम कैसे काम करेगा.

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ऐपल यूजर्स की चांदी! ऐप स्टोर पर 5 साल बाद लौटा डेबिट-क्रेडिट कार्ड सपोर्टZoom

App Store में फिर से जुड़ेंगे Visa और Mastercard, जानें कैसे करेगा काम

करीब पांच साल बाद ऐपल ने भारत में App Store के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट का सपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है. कंपनी ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कार्ड टोकनाइजेशन नियमों का पालन करने के बाद उठाया है. इससे iPhone और iPad यूजर्स के लिए ऐप खरीदना और सब्सक्रिप्शन का भुगतान करना पहले से आसान हो जाएगा.

फिलहाल ऐपल ने Visa और Mastercard के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का सपोर्ट दिया है. हालांकि, इन कार्ड्स से सीधे App Store पर पेमेंट नहीं किया जा सकेगा. पहले यूजर्स को अपने ऐपल Account Wallet में पैसे जोड़ने होंगे और फिर उसी बैलेंस का इस्तेमाल ऐप खरीदने या iCloud+ जैसी सब्सक्रिप्शन के लिए किया जा सकेगा.

धीरे-धीरे आएगा ये फीचर
कंपनी इस फीचर को फेज में रोलआउट कर रही है. आने वाले दिनों में यह सभी ऐपल अकाउंट्स तक पहुंच जाएगा. वहीं, UPI के जरिए ऐपल अकाउंट में पैसे जोड़ने का विकल्प पहले की तरह उपलब्ध रहेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले हफ्तों में RuPay कार्ड का सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है.

दरअसल, RBI ने कुछ साल पहले ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन नियम लागू किए थे. इसके तहत किसी भी कंपनी को यूजर के असली कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट स्टोर करने की अनुमति नहीं होती. उनकी जगह एक सुरक्षित डिजिटल टोकन का इस्तेमाल किया जाता है. इसी वजह से ऐपल ने भारत में कार्ड पेमेंट बंद कर दिया था.

हालांकि, ऐपल ने साफ किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि ऐपल Pay भारत में लॉन्च हो गया है. ऐपल Pay कंपनी की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस है, जो फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है.

ऐपल Account में कार्ड जोड़ने के लिए यूजर्स को OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद सेव किया गया कार्ड कभी भी हटाया जा सकता है. वहीं, iCloud+ जैसी रिकरिंग सब्सक्रिप्शन RBI के ई-मेंडेट नियमों के तहत ही काम करेंगी. पहली बार OTP से मंजूरी देनी होगी, जबकि तय सीमा के अंदर होने वाले अगले पेमेंट बैंक की सूचना के बाद अपने आप पूरे हो जाएंगे.

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Afreen Afaq

Afreen Afaq has started her career with Network 18 as a Tech Journalist, and has more than six years experience in ‘Mobile-Technology’ beat. She is a high-performing professional with an established and proven …और पढ़ें



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Nemish Agrawal
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Tv Journalist • Editor • Writer Digital Creator • Photographer Travel Vlogger • Web-App Developer IT Cell • Social Worker

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