LIVE: केजरीवाल के वकील दे रहे थे दलील, तभी जस्टिस स्वर्ण कांता बोलीं- ‘मुझे समझ नहीं आ रहा…’


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केजरीवाल के वकील दे रहे थे दलील, तभी जस्टिस बोलीं- ‘मुझे समझ नहीं आ रहा…’

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Excise policy case live updates: दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति केस को लेकर ईडी की याचिका पर लंच के बाद सुनवाई हो रही है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसका ईडी ने विरोध किया….

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दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को बहुचर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर सुनवाई चल रही है. जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बहस शुरू हुई. इस याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को बरी करते समय की गई कथित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच कर रही है. ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए.

Arvind Kejriwal ED Plea Hearing Delhi High Court:-

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की ओर से पेश हुए. केजरीवाल समेत कई वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से कुछ समय का और वक्त मांगा. इस पर ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है.

– इस पर हाईकोर्ट की जज ने प्रतिवादियों के वकील से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा. यहां एक एजेंसी है जो कह रही है कि जज ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. मैंने उनसे कहा कि मैं भी ऐसी टिप्पणियां करता हूं. मेरी राय थी कि मुझे यह तय करना होगा कि क्या उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. आपने कहा था कि आप जवाब दाखिल करेंगे. अब आप कह रहे हैं कि आपको 600 पन्ने पढ़ने हैं. आपको एक और हफ़्ता चाहिए, तो आप एक और हफ़्ता ले लीजिए.

– सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर ED के वकील ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सभी पक्षों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है. जवाब दाखिल करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है.

– कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी का आरोप है कि ट्रायल जज ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टिप्पणियां की हैं. इस मुद्दे पर फैसला लेना जरूरी है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले जवाब दाखिल करने की बात कही गई थी, लेकिन अब 600 पेज पढ़ने के लिए और समय मांगा जा रहा है.

– ED ने क्या कहा? एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में दलील दी कि प्रतिवादी पक्ष सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है.

– इस मामले में कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है.

– कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पक्षों को याचिका की कॉपी उपलब्ध कराई जाए.



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