2 जून 2026 थाना प्रभारी बसंतपुर व जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध व असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट पर उन्हें जिला जेल दाखिल किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
- मोनू यादव उर्फ भांगडा, पिता देवीलाल यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
- राजवर्मा, पिता मयूर यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
प्रार्थी के अनुसार दिनांक 11/06/2026 की शाम करीब 4:30 बजे वे अपनी समोसा की दुकान (शिव मंदिर के सामने) पर अपनी छोटी बहन के साथ बैठकर बिक्री कर रहे थे। तभी आरोपी मोनू यादव उर्फ भांगडा व राजवर्मा शराब पीकर वहां मौजूद थे।
आरोप है कि दोनों ने प्रार्थी और उनकी बहन को गंदी गालियाँ दीं। विरोध करने पर आरोपियों ने दुकान के पास रखा सामान उछाल दिया और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-पैर से पीटा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 279/26 दर्ज कर विवेचना आरम्भ की गई और संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई।
पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आरोपियों को हिरासत में लेकर इस्तगाशा क्रमांक 83-159/2026 के तहत आवश्यक प्रपत्र तैयार किये (धारा 170, 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत) व आरोपियों को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया।
न्यायालय से जेल वारंट मिलने पर आरोपियों को जिला जेल में दाखिल कराया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, आरक्षक मेनका साहू (म0प्र0आर0), आरक्षक राजेश्वर बंदेश्वर और रूपेन्द्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके समन्वित प्रयासों से त्वरित गिरफ्तारी संभव हुई।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।




