राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा.पु.से.) तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अलेक्जेण्डर किरों (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में थाना कोतवाली द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरन्तर प्रभावी कार्यवाही जारी है।
आज दिनांक 27.05.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर अटल आवास वार्ड नं. 06, ओपी चिखली निवासी सुधीर नायडु (पिता: पप्पू नायडु, उम्र 20 वर्ष) के द्वारा गंज चौक, राजनांदगांव के पास सदस्यों व राहगीरों को गाली-गलौच करते हुए उत्पात मचाने एवं मारपीट करने के प्रयत्न करने की घटना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया गया। आरोपित आक्रोशित होकर और अधिक हिंसक हो गया तथा मारपीट पर उतर आया।
तत्पश्चात उसे धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही कर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। आगे भी शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई जारी रहेगी।
आदतन आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित हैं:
• अप0क्र0 887/23: धारा 294, 506, 327, 34 भादवि।
• अप0क्र0 888/23: धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
• अप0क्र0 210/24: धारा 25 आर्म्स एक्ट।
• अप0क्र0 176/24: धारा 296, 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएस।
उक्त मामलों के साथ इस्तगास्त प्रकरण संख्या 21-34/26: धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र शाह, सउनि0 संजीव मालेकर तथा थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
आज की एक बड़ी कार्रवाई में कोतवाली, राजनांदगांव की पुलिस ने अटल आवास, चिखली निवासी सुधीर नायडु को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुधीर ने गंज चौक के पास राहगीरों को गाली-गलौच कर हंगामा किया और मारपीट की कोशिश की। मौके पर पहुंची टीम ने उसे धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर 126 और 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही कर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी के विरुद्ध पहले भी कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने कहा है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।





