उन्होंने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के अलावा कारोबार के स्थान से संबंधित दस्तावेज भी जरूरी होते हैं। उनके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को कारोबार का स्थान बताता है तो बिजली-पानी का बिल अथवा अन्य दस्तावेज देने पड़ते हैं। किराए की जगह होने पर रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक का बिल और एनओसी जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई मामलों में कारोबार स्थल का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
ऐसे में आप कार्यालय के पते पर हुए 58 रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने बताया कि एक जीएसटी नंबर 07एएचकेपीसी920एफ3जेडजे के तहत लीगल नाम विकास चौधरी और ट्रेड नाम प्रियंका दर्ज है। इसके अलावा आशा एंटरप्राइजेज, मोहम्मद अहमद, फैजान अहमद, मोहम्मद असद कुरैशी, अफजल, मोहम्मद दिलशाद, साफिया खानम, सीमा परवीन, काशिफ सिद्दीकी, सरफराज और मोहम्मद फैजान सहित कई नामों से रजिस्ट्रेशन होने का दावा किया गया।




