HRA क्लेम और अलाउंस के नियम सख्त
मकान किराया भत्ता (HRA) का लाभ जारी रहेगा, लेकिन अब इसके लिए मकान मालिक का PAN और किराए का वैध प्रमाण देना अनिवार्य हो गया है। कुछ मामलों में मकान मालिक की पूरी जानकारी भी देनी होगी।
इसके साथ ही HRA छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी 50% छूट वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों के लिए 40% छूट लागू होगी।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में बच्चों के भत्तों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।





