नई दिल्ली3 मिनट पहले
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उत्तराखंड सरकार ने 30 अप्रैल को बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को सूचीबद्ध कर दिया था।
उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य शीट के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार (17 मई) को राज्य सरकार ने यह आदेश अस्थायी तौर पर दिया।
एक उच्च स्तरीय समिति की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक ऑर्डर में इस बात की जानकारी दी है।
30 अप्रैल को विनिर्माण लाइसेंस को हटा दिया गया
उत्तराखंड सरकार ने 30 अप्रैल को बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को सूचीबद्ध कर दिया था। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने उत्पादों पर प्रतिबंध का आदेश भी जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में बार-बार एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करने के कारण कंपनी का लाइसेंस वापस ले लिया गया है।
समिति ने कहा- लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं हुआ
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्पादों को लाइसेंस देने का आदेश अवैध था और जिस तरह से लाइसेंसिंग एजेंसी ने आदेश दिया था, उस तरह से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कानून की ओर से बनाई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइसेंस रद्द कर दिया गया, इसलिए यह समिति उत्तराखंड सरकार के पास अपनी रिपोर्ट जमा कर रही है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके।

