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यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 22 संस्थानों को रद्द घोषित कर दिया है। ये संस्थान बिना मान्यता के चल रहे थे और खुद को लीगल यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ये संस्थान डिग्रियां नहीं दे सकते। जिन डेंटिस्टों ने यहां से डिग्रियां ली हैं वो मान्य नहीं मांगी गई हैं।

डोइला मामला दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग का है। यूजीसी ने साफ किया है कि यह संस्थान न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। यूजीसी की धारा 2(एफ) और 3 के अनुसार यह बुनियादी है। इसका परिणाम यह है कि संस्थान की इंजीनियरिंग डिग्री कहीं भी नौकरी के लिए या किसी अन्य जगह के लिए काम नहीं करेगी।
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