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Dongargarh: यारी दोस्ती में पैसा खर्च करने के लिए किया घर से जेवरात चोरी, धारा 380

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डोंगरगढ़ : प्रार्थीया ममता इंदुरकर पति संदीप इंदुरकर उम्र 36 साल निवासी भीमनगर डोंगरगढ़ ने
दिनांक 07.06.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 01.05.24 से 27.05.24 के मध्य किसी अज्ञात आरोपी द्वारा सोने चांदी के जेवरात कुल किमती- 150000/-रू0 को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट
पर अपराध क0- 332/2024 धारा 380 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अज्ञात आरोपी के पता तलाश एवं विवेचना हेतु  पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव  मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा व  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़  आशिष कुंजाम से विवेचना हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त करतत्काल निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये लगातार पता तलाश किया जा रहा था। कि मुखबीर की सूचना पर संदेही नाबालिक लड़की एवं संदेही से पूछताछ करने जुर्म स्वीकार किये।

जिसे पुछताछ करने पर पता चला कि दोनो में यारी दोस्ती होने व घुमने फिरने में खर्च करने हेतु पैसो की आवश्यकता होने के कारण सोने चांदी के जेवरात चोरी कर अपने दोस्त को देना जिसमें से कुछ सोने के समान को गिरवी रखना व कुछ समान को बेच देना बताये।

प्रकरण में नाबालिक बालिका एवं आरोपी रौनक सिंह राजपूत पिता निसिथ सिंह राजपूत उम्र 24 साल निवासी डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ के बताये अनुसार जेवरात को बरामद किया जाकर गिरफ्तार किया गया है।

जिन्हे ज्यु० रिमाण्ड पर  न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, सउनि० एस.एम.कुरैश, प्र०आर०-अखिल अम्बादे, आरक्षक प्रयंश सिंह, चंद्रप्रताप सिंह, चन्द्रकांत सोनी, मनोज हरमुख, एवं म० आर०- श्रद्वा बाघमारे, का विशेष योगदान रहा है।

Nemish Agrawal
Nemish Agrawalhttps://tv1indianews.in
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