लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों को सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरवशाली परंपरा बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने लोकसभा के उस बुलेटिन का भी उल्लेख किया, जिसमें नियम 124 ए(2)(3) का हवाला दिया गया है, जो संसद परिसर के क्षेत्र और मार्ग को सांसदों के लिए खुला और निर्बाध बनाए रखने के लिहाज से कुछ गतिविधियों पर रोक लगाता है।
बुलेटिन में विशेष रूप से कहा गया है कि परिसर में हथियार, झंडे, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे और ईंट आदि ले जाना निषिद्ध है। इसमें कहा गया, ‘‘सांसदों को बार-बार निर्देश दिया गया है कि वे पोस्टर, तख्तियां या बैनर न लाएं और न ही उन्हें प्रदर्शित करें।’’
इसके अलावा, बुलेटिन में कहा गया है कि कुछ मामलों में पोस्टर और तख्तियों पर एआई-जनित आपत्तिजनक चित्र, तस्वीरें और नारे प्रदर्शित किए गए हैं। सांसदों को एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देश 124ए(2)(3) और अन्य प्रासंगिक नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई से बच सकें।
बजट सत्र के पहले चरण के दौरान तीन फरवरी को आसन की ओर कागज फेंकने के बाद, सदन की अवमानना के मामले में विपक्ष के आठ सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एस. वेंकटेशन शामिल हैं। निलंबन के बाद से ये सांसद कार्यवाही वाले दिन संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे।





