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फोटो एवं वीडियो मोबाईल में खींचकर, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर धारा 128 के अन्तर्गत की जाएगी सख्त कार्रवाई..

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मतदान के गोपनियता भंग करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत की जाएगी कार्यवाही।

नगरीय निकाय निर्वाचन- 2025 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है 

11.02.2025 को जिला राजनादगाव, डोगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, एल. बी. नगर का मदतान होना है, जिसमे मतदाताओं का मतदान केंद्र केअंदर मोबइल ले जाना प्रतिबन्धीत है !

अगर मतदताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो एवं वीडियो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किया जाता है

तो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध है अतः ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएग।

राजनीतिक दल अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक दूसरे दाल वह व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है यह भी कानूनन् अपराध है जिसके लिए पोस्ट भेजना वाले एवं ग्रुप एडमिन के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सभी राजनितिक दल व प्रत्याशीयो से अपील है इस संबंध मे सभी कार्यकर्ताओ व मतदाताओ को जागरूक कर, वैधानिक कार्यवाही से बचे

Nemish Agrawal
Nemish Agrawalhttps://tv1indianews.in
Tv Journalist Media | Editor | Writer | Digital Creator | Travel Vlogger | Web-app Developer | IT Cell’s | Social Work | Public Relations Contact no: 8602764448

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