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महाराष्ट्र में अजित गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई के अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रफुल्ल के 180 करोड़ के मुंबई स्थित फ्लैट को जब्त करने की मांग की गई थी। ईडी का आरोप था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया कुछ मिर्ची की विधवा पत्नी से अवैध मांस के जरिए हासिल की गई थीं। हालांकि, कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और न ही कुछ मिर्ची से जुड़ी थीं। कोर्ट ने 3 जून को ईडी को प्रफुल्ल पटेल की जबर्दस्त संपत्ति वापस लौटाने का आदेश दिया। साथ ही कहा गया कि सीजे हाउस में हजारा मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी। इसलिए प्रफुल्ल पटेल को अन्य 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति को डबल कुर्की की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीं था। ईडी ने 2022 में प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित सीजे हाउस के 12वीं और 15वीं मंजिल पर कम से कम 7 फ्लैटों को पीएमएलए अधिनियम के तहत अटैच किया था। इन फ्लैट्स की कीमत करीब 180 करोड़ रुपए है। ये फ्लैट्स प्रफुल्ल की पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसी ने पिछले दिनों पटेल को कथित तौर पर मिर्ची की अवैध कमाई से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के पक्ष में तलब किया था। पटेल उस समय शरद पवार के साथ थे। उन्होंने दावा किया कि एक पैसे की भी संपत्ति नहीं खरीदी गई थी।
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प्रफुल्ल पटेल को 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली:ED ने मनी लॉन्ड्रिग मामले में जब्त की थी; मुंबई की कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध बताया
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