बसंतपुर, राजनांदगांव: दिनांक 02.04.2024 को प्रातः 08ः30 बजे हाथ में मोबाईल को पकडकर अपनी सहेली के साथ कोचिंग से छूटकर गौरवपथ रोड पर पैदल जा रही थी तभी उर्जा पार्क के आगे पहुॅची थी कि 02 अज्ञात व्यक्ति एक्टिवा काला रंग से आकर पीछे से प्रार्थिया के हाथ में रखे विवो कंपनी के मोबाईल को झपटमारी कर भाग गया।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 137/2025 धारा 304 भारतीय न्याय संहिता के तहत् अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त होने उपरान्त आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
आरोपी मनीष पटेल पिता रोहित पटेल उम्र 19 साल निवासी ग्राम बिरेझर थाना सोमनी जिला राजनांदगांव का जो अपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्व थाना सोमनी अपराध क्रमांक 196/2023 धारा 294,323,506,34 भादवि0 एवं अपराध क्रमांक 204/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस पंजीबद्व है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी के पता तलाश हेतु थाना स्तर में टीम गठित कर टीम कर, घटना स्थल के क्षेत्रो में लगे सीसीटीव्ही कैमरा को चेक किया गया तथा संदेह के आधार पर मनीष पटेल पिता रोहित पटेल निवासी ग्राम बिरेझर एवं विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया तथा आरोपी मनीष पटेल के कब्जे से झपटमारी किये एक नग विवों कंपनी का मोबाईल तथा विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक से घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एक्टिवा काला रंग क्रमांक सी0जी0/08/एन0ए0/9289 जप्त कर आरोपी एवं विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, म0प्र0आर0 मेनका साहू, आरक्षक रूपेन्द्र साहू, राजेश्वर बंदेश्वर की सराहनीय भूमिका रही।