बसंतपुर दिनांक 28.06.2025 के रात्रि 09ः30 बजे यह अपनी दुकान बंद कर वापस अपने घर जा रहा था, कि अपने घर चौखडियापारा पहुॅचा था तभी इसके पडोस में रहने वाल बादल सिन्हा इसे शराब पीने के लिए पैसे की मांग किया गया।
जब यह पैसे देने से मना किया तो बादल सिन्हा इसे अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए डण्डा एवं ईटा से मारपीट किया किया। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया गया।
आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक नग डण्डा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं माननीय न्यायालय से आरोपी को जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
आरोपी बादल सिन्हा अपराधिक प्रवृत्ति का है जिसके विरूद्व थाना बसंतपुर में अपराधिक प्रकरण दर्ज है।
अपराध क्रमांक 200/07 धारा 379 भादवि., 73/11 धारा 294,323,506,34 भादवि0, 320/11 धारा 457,380,411,345 भादवि0, 321/11 34(2) आब0एक्ट, 162/12 धारा 34(2) आब0एक्ट, 184/13 धारा 324 भादवि0, 359/13 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, 618/13 धारा 326, 34 भादवि0, 181/14 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, 85/15 धारा 324 भादवि0, 258/16 धारा 294, 323, 324 भादवि0, 47/17 धारा 294,323,506 भादवि एवं आरोपी के विरूद्व प्रतिबंधात्मक धाराओ के प्रकरण दर्ज है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर, म0प्र0आर0 सीमा जैन एवं अन्य स्टाफ की अहम भूमिका रही।
आरोपी –
1- बालद उर्फ रमेश सिन्हा पिता बालकिशन सिन्हा उम्र 35 साल निवासी चौखडियापारा हनुमान मंदिर के पास राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।