दिनांक 13.07.25 के रात्रि 10ः00 बजे दुकान को बंद कर अपने घर जा रहा था, कि रात्रि 10ः30 बजे बंगाली चाल के पास पहुॅचा तभी अर्जुन धनकर, नेतराम यादव एवं ईश्वर यादव तीनो इसे शराब पीने के लिए पैसो की मांग किया प्रार्थी द्वारा पैसा देने से इंकार करने पर तीनो प्रार्थी को मां बहन की अश्लील गाली गुप्ता कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 307/25 धारा 296,351(2)119(1)3(5) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपीगणो के सकुनत में दबिश देकर आरोपी अर्जुन धनकर एवं नेतराम यादव उर्फ खतम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार करने पर दोनो आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया।
इसी प्रकार सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी सौरभ श्रीवास पिता हितेन्द्र श्रीवास निवासी इंदिरा राजनांदगांव का गौरवपथ अस्पताल कॉलोनी के पास अपने हाथ में धारदार चाकू रखकर आने जाने वाले आम जनता को डरा धमका रहा है, कि सूचना पर मौके पर पहुॅचकर आरोपी हितेन्द्र श्रीवास को घेराबंदी कर पकड कर आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 310/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया तथा कर उपरोक्त तीनो आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया एवं माननीय न्यायालय से तीनो आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उनि0 सतउ राम नेताम, उनि नरेश सार्वा, प्र0आर0 राजेश परिहार, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा एवं राजेश्वर बंदेश्वर की सराहनीय भूमिका रही।