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- नीट अभ्यर्थी गर्भपात मामला; 27वें सप्ताह के गर्भ समापन पर सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली3 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने के लिए बुधवार (15) मई से खारिज कर दिया, जिसमें 27 महीने की गंभीर 20 साल की लड़की को गर्भपात की सजा की छूट दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी जीने का मूल अधिकार है।
जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस वी एन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता की याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को अबॉर्शन की मंजूरी से मना कर दिया था। जस्टिस गवई की पीठ वाली बेंच ने कहा कि हम कानून के विपरीत कोई ऑर्डर नहीं दे सकते।
कोर्ट रूम लाइव…
झुकना- गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गर्भधारण का मूल अधिकार है। आप (याचिकाकर्ता) इस बारे में क्या कहते हैं?
वकील- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एलिएंट (एमटीपी) कानून केवल मां के बारे में बात करता है। यह माँ के लिए बनी है।
झुकना- गर्भावस्था की अवधि अब 7 महीने से अधिक हो गयी है। बच्चे के जीवित रहने के अधिकार के बारे में क्या? आप इसे कैसे दिखाते हैं?
वकील-गर्भपात कराना और जब तक बच्चा पैदा न हो जाए, यह पुरुष का अधिकार है। इस समय यह गंभीर ट्रैक्टर स्थिति में है। यदि आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो कोचिंग के लिए NEET परीक्षा कर रही हैं। इस स्थिति में समाज का सामना नहीं किया जा सकता। उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
इस पर बेंच ने कहा- माफ़ करें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था- अबॉर्शन न तो संविधान और न ही कानूनी रूप से बंधक
इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 मई के आदेश में कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट में भ्रूण बिल्कुल स्वस्थ पाया गया है। भर्ती जारी रखने में मां और बच्चे को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में गर्भपात के अधिकार न तो अभिलेख के आधार पर ठीक होगा और न ही कानूनी रूप से अपराधी होगा।
बिजनेस की डिजिटल थी कि वो अभी फैक्ट्री है और एनईईटी एग्जाम की तैयारी कर रही है। 16 अप्रैल को उसे अपने कब्जे के बारे में पता चला। टैब 27 सप्ताह अंतिम तिथि थे।
उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और शिकायत का भी कोई पता नहीं है. ऐसे में चैलेंज जारी रखने से मेरी बदनामी होगी और करियर पर भी फर्क पड़ेगा।
कोर्ट ने इस पर कहा था कि आप एम्स जा सकते हैं। वहां आपको दावेदार के अहम सुझाव भी मिलेंगे। अगर आप बच्चे को एडॉप्शन कराना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एडॉप्शन जल्द से जल्द और बिना किसी समस्या के हो, यह केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है। पूरी खबर पढ़ें
एकल गर्भपात का नियम क्या है?
मेडिकल टर्मिनेशन गर्ल ऑफ लीलेन्ट (एमटीपी) अधिनियम के तहत, किसी भी श्रेणी की महिला, रेप पीड़िता, एलियन महिला और नाबालिग को 24 सप्ताह तक की एलेयेन्टमेंट की छूट दी जाती है।
24 सप्ताह से मेडिकल बोर्ड की सलाह अदालत से अबॉर्शन की समाप्ति पर लेजेंडन की बिक्री हो रही है। एमटीपी एक्ट में साल 2020 में बदलाव किया गया था। यह कानून सबसे पहले 1971 में लागू हुआ था।

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