मोहरा- डोंगरगढ़- राजनांदगाव: 13.04.2025 को पीडिता द्वारा थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी गजेंद्र वर्मा पिता रेवा राम वर्मा उम्र 26 साल निवासी पुरैना पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव शादी का झांसा देकर अपने घर पुरैना ले जाकर दिनांक 01.03 .2022 से 17.12 .2024 के मध्य अलग-अलग जगह पर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर यौन शोषण किया है

रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में देहाती नालसी पर अपराध पंजीकृत कर घटना क्षेत्र पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का होना से अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस चौकी मोहारा को प्राप्त होने पर दिनांक 22.04.2025 असल अपराध क्रमांक 167/2025 धारा 69 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया मामला गंभीर एवं अति संवेदनशील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुलदेव शर्मा के दिशा निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी मोहारा निरीक्षक ढाल सिंह साहू मामले में अग्रिम विवेचना करते हुए आरोपी का पता तलाश कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जाने एवं पीड़िता, परिजन के कथन व घटना स्थल निरीक्षण पर अभियुक्त द्वारा धारा 69 बीएनएस का अपराध घटना घटित होना पाए जाने से, आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जप्त कर अभियुक्त गजेंद्र वर्मा पिता रेवा राम वर्मा उम्र 26 साल निवासी पुरैना पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश करने बाद माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मोहारा निरीक्षक ढाल सिंह साहू, उप निरीक्षक बिलकीश बेगम (जिला केसीजी),आरक्षक, मनीष सोनकर,आनंद देवाले, ऋषि मानिकपुरी, मनी ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।