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Manish Sisodia Bail Hearing Update; Delhi High Court | Liquor Policy Scam | सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED-CBI को जवाब देने के लिए 4 दिन का समय दिया था

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नई दिल्ली34 मिनट पहले

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई को 15 मई तक की दूरी तय की है।  - दैनिक भास्कर

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई को मसूदा की धार्मिक यात्रा 15 मई तक जारी रखी है।

शराब नीति केस में जेल बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दिल्ली कोर्ट में आज सुनवाई। 8 मई को हुई पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई के वकीलों ने जस्टिस गोल्डनकांता शर्मा से कहा था कि हमें जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए।

सोसायटी के वकील विवेक जैन से जांच एजेंसी की मांग का विरोध। उन्होंने कहा कि मूल सिद्धांत वर्षों से अधिक समय से इसकी जांच कर रही है। लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। जस्टिस गोल्डनकांता शर्मा ने दोनों की डेडलाइन सुनने के बाद 4 दिन का समय दिया था।

इससे पहले 3 मई की सुनवाई में कोर्ट ने ईडी-सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही मसूद की बीमार पत्नी सीमा से एक हफ्ते में एक बार मुलाकात का मिशन भी दिया था।

मनीष सोसाद को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. वे निरीक्षण तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई 2024 को सोसाद के रहस्य को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। उधर, दिल्ली कोर्ट ने एक्ससाइज डूडी स्कैम केस में मनीष सोविद के रहस्य को 21 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

पहले भी कई बार खारिज हुई थी सोसाद की जमानत याचिका
26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने मसूद को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। सोसाद तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका की शिकायत की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।

सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 को और सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका को 30 मई, 2023 को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को मसूद को ज़बरदस्ती से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिद्दीकी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

शराब नीति शेल्फ के. कविता भी सजावट में
दिल्ली शराब कथा केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गर्लफ्रेंड हो चुकी है। इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री संत जैन और बीआरएस नेता के. कविता भी कश्मीर राज़ में हैं। आप नेता संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में थे। हालाँकि, अवलोकन वे बेल पर बाहर हैं।

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दिल्ली शराब मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच के उठ गया। सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद आज़ोलम से पहले तक कोर्ट ने ज़मानत की शर्त तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा था कि 3 दिन पहले सर्जक के वकील को बताया गया था। हमें भी पर्याप्त समय दिया। पूरी खबर पढ़ें…

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