शादीशुदा पुरुष के साथ रहना जुर्म नहीं, गिरफ्तारी पर रोक


कोर्ट का सख्त रुख, गिरफ्तारी पर रोक, सुरक्षा का आदेश

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिविजन बेंच ने अनामिका और नेत्रपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जोड़े की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

साथ ही, महिला के परिवार को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी तरह से इस जोड़े को नुकसान न पहुंचाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि परिवार का कोई सदस्य उनके घर में घुसने या फोन, मैसेज या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेगा।



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