राजनांदगांव: थाना डोंगरगांव एवं ओपी चिखली क्षेत्र में अवैध गांजा बिक्री करने से मोहल्ले में अनावेदक एवं अनावेदिका के प्रति काफी अक्रोश व्याप्त था
अनावेदक कृत्या से युवा वर्ग एवं स्कूली छोटे-छोटे बच्चे नशा के आदी होते जा रहे थे, अनावेदक एवं अना वेदिका मुख्य रूप से गांजा बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करने का पेशा बना रखा था, इसके मन में कानून, पुलिस, जेल तथा न्यायालय का जरा भी डर/भय नहीं था।

अनावेदक एवं अनावेदिका अपने हरकतो से बाज नही आ रहा था, अनावेदक एवं अनावेदिका के आदत में किसी प्रकार का कोई सुधार नही आ रहा था।
जिस कारण आम जनता की स्वास्थ्य के हितो को मद्देनजर रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव दीपक कुुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग के आदेश के परिपालन में थाना डोंगरगांव पुलिस एवं ओपी चिखली पुलिस द्वारा अनावेदक एवं अनावेदिका के विरुद्ध *PIT NDPS ACT* के तहत कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रतिवेदन भेजा गया था जिस पर न्यायालय आयुक्त एवं निरूद्ध प्राधिकारी, दुर्ग संभाग दुर्ग छ.ग. द्वारा आदेश
दिनांक- 28.03.2025 को अपने आदेश देते हुये *स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण *अधिनियम 1988 की धारा- 3 (1)** के तहत अनावेदक एवं अनावेदिका कोे 06 माह के लिये जेल में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर थाना डोंगरगांव एवं ओपी चिखली पुलिस द्वारा अनावेदक एवं अनावेदिका को हिरासत में लेकर आज
दिनांक- 29.03.2025 को जेल में 06 माह के लिये दाखिल किया गया है।
ज्ञात हो की पूर्व में भी 02 अनावेदक को थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अब्दुल हई अंसारी पिता अब्दुल हफीज उम्र 55 वर्ष, निवासी खुटापारा, थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांगांव (छ.ग.) एवं ओपी चिखली पुलिस द्वारा अनावेदिका हसीना बानो पति स्व.घनश्याम सिंह उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड नं. स्टेशन पारा पुलिस चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को पीट एनडीपीस के तहत 06 माह के लिये भेजा गया है जेल।
*अनावदेक नागेश्वर राव पिता स्व. अप्पाराव,* निवासी वार्ड नं. 03 मनेरी रोड़ सेवताटोला, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के विरूद्ध थाना डोंगरगांव में
(01) अपराध क्रमांक 204/2003 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट,
(02) अप0क्र0- 268/2008 धारा- 20-बी एनडीपीएस एक्ट,
(03) अप0क्र0- 125/2022 धारा- 20-बी एनडीपीएस एक्ट,
(04) अप0क्र0- 338/2022 धारा- 34 (2) आबकारी एक्ट,
(5) अप0क्र0- 411/2022 धारा- 36 (सी) आबकारी एक्ट,
(06) अप0क्र0- 257/2023 धारा- 34 (1) आबकारी एक्ट,
(07) अप0क्र0- 287/2023 धारा- 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है
अनावेदिका नसीम बानो उर्फ निर्मला बाई पति स्व. धन्नु यादव* , निवासी-वार्ड नं0 12 स्टेशनपारा चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के विरूद्ध ओपी चिखली में
(01) अपराध क्रमांक 50/2008 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट,
(02) अप0क्र0- 500/2008 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट,
(03) अप0क्र0- 384/2024 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है,