
प्रज्वल रेवन्ना पर किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हसन कांग्रेस सीट के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जेडीएस के निलंबित सांसद रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने बेंगलुरु के कैम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था। हालाँकि अब प्रज्वल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि एसआईटी रेवन्ना को बेंगलुरु के सी आईडी सौंप दी गई है, यहां उनसे पूछताछ जारी है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया और उनका वीडियो बनाया।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
हसन कांग्रेस सीट से सांसद और जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न, 354 डी के तहत पीछा करना, 506 के तहत आपराधिक धमकी और 509 के तहत महिला की मृत्यु का अपमान का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने को लेकर विदेश मंत्रालय से मांग की गई थी। इस पर विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल को कारण बताकर नोटिस जारी किया था। इसके बाद प्रज्वल ने वीडियो जारी करते हुए वादा किया कि वह 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे।
प्रज्वल रेवन्ना केस में अब आगे क्या होगा?
बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना को अब एसआईटी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। यहां एसआईटी पूछताछ के लिए प्रज्वल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। अदालत में दलीलों को सुनने के बाद अदालत को यह तय करना है कि प्रज्वल को हिरासत में भेजा जाएगा या नहीं। हालांकि इस बात की संभावना अधिक है कि कोर्ट प्रज्वल को रिमांड में भेजा जाएगा। बता दें कि एसआईटी को न्यायिक हिरासत मिलने के बाद प्रज्वल रेवन्ना से आरोपों को लेकर सवाल-जवाब किए जाएंगे। साथ ही एस.एस.टी. कहानियों के नामों को जानने का प्रयास करेगी।
