राजनांदगांव बसंतपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तुषार देवांगन पिता पुरषोत्म देवांगन निवासी न्यू चन्द्रा कॉलोनी पताल भैरवी मंदिर के पास थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.04.2025 के दोपहर करीबन 02ः00 बे के लगभग यह चैतन्य अस्पताल के बाजू में चबूतरा में बैठ कर मोबाईल देख रहा था।
उसी दौरान अर्जुन उर्फ गोदडा निवासी कौरिनभांठा का आया और इसके हाथ से विवो कंपनी की मोबाईल कीमती 16,500/रूपये को छींनकर भाग गया। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 143/2025 धारा 304 भारतीय न्याय संहिता के तहत् अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया।
घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत करा कर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के मार्गदर्शन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी की सरगर्मी से पता तलाश की जा रही थी
कि मुखबीर की सूचना पर आरोपी अर्जुन धनकर पिता ललित धनकर उम्र 20 साल निवासी कौरिनभांठा दुर्गा मंदिर के पास वार्ड नं0 44 थाना बसंतपुर को हिरासत में लेेकर कर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया गया तथा आरोपी के पेश करने पर घटना में झपटमारी किये विवो कंपनी का मोबाईल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
01 अर्जुन धनकर पिता ललित धनकर उम्र 20 साल निवासी कौरिनभांठा दुर्गा मंदिर के पास वार्ड नं0 44 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।
02. सागर पाण्डया पिता स्व0 उज्जवल पाण्ड्या उम्र 34 साल निवासी प्रभात नगर लालबाग जिला राजनांदगांव।
नाम अनावेदक:-01 हर्ष पाण्ड्या पिता राजेश पाण्डया उम्र 23 साल निवासी प्रभात नगर राजनांदगांव थाना
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के दिशा निर्देश पर अवैध शराब बिक्री एवं असामाजिक तत्वो के विरूद्व लगातार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी कडी के दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी सागर पाण्ड्या पिता स्व0 उज्जवल पाण्ड्या उम्र 34 साल निवासी प्रभात नगर लालबाग थाना बसंतपुर को अवैध रूप से धन अर्जित करने की गरज से अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाये जाने से आरोपी के कब्जे से 14 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 1120/रूपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा अनावेदक हर्ष पाण्डया पिता राजेश पाण्डया उम्र 23 साल निवासी प्रभात नगर द्वारा मोहल्ले में परिशांति भंग करने की सूचना पर अनावेदक के विरूद्व इस्तगाशा धारा 170,126,135(3) बीएनएसएस के तह्त् कार्यवाही कर अनावेदक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अर्जुन धनकर एवं हर्ष पाण्ड्या को पृथक-पृथक न्यायालय मेेे पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय से आरोपीगणो का जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, सउनि. डेजलाल माण्डले म0प्र0आर0 मेनका साहू, आरक्षक प्रवीण मेश्राम, आशीष मानिकपुरी , भुनेश्वर जयसी,रूपेंद्र वर्मा , राजेश बन्देश्वर की सराहनीय भूमिका रही।