गैस, टैक्स, बैंकिंग और रेलवे नियम बदलेंगे, जानें क्या होगा असर


1 अप्रैल 2026 से LPG की कीमत, इनकम टैक्स, ATM नियम, PAN कार्ड और रेलवे टिकट कैंसिलेशन में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।

फोटो: AI Generated

i

user

मार्च का महीना खत्म होने के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई बड़े वित्तीय और रोजमर्रा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। हर महीने की तरह इस बार भी नए बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर इनकम टैक्स, बैंकिंग और रेलवे नियमों तक कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं।

LPG, CNG और ATF की कीमतों में बदलाव संभव

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और अब नए रेट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस के चलते एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और CNG-PNG की कीमतों में भी बदलाव संभव है, जिससे आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों पर असर पड़ सकता है।

इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव, नया कानून लागू

1 अप्रैल से देश में आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा, जो 1961 से लागू पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार के मुताबिक, नए नियमों का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाना है। इसके तहत ITR भरने के लिए अब फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म दिया जाएगा। वहीं फॉर्म 16A, जो नॉन-सैलरी इनकम के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, उसका नाम बदलकर फॉर्म 131 कर दिया जाएगा और इसे तिमाही टीडीएस डिटेल जारी होने के 15 दिन के भीतर जारी करना होगा।

ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव

1 अप्रैल से HDFC Bank, PNB और Bandhan Bank के ग्राहकों के लिए ATM नियम बदल जाएंगे। HDFC Bank अब ATM पर UPI से निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में जोड़ेगा, जिससे मुफ्त लेनदेन की सीमा जल्दी खत्म हो सकती है और इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये शुल्क देना पड़ सकता है। PNB ने डेबिट कार्ड की दैनिक निकासी सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है, जबकि पहले यह 1 लाख रुपये तक थी। Bandhan Bank महानगरों में 3 और अन्य क्षेत्रों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन देगा, इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये शुल्क और फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये पेनल्टी लगेगी।

PAN कार्ड और रेलवे नियमों में भी बदलाव

1 अप्रैल से पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त हो सकते हैं। अब पैन के लिए आवेदन या अपडेट करते समय सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। इसके अलावा रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदलने जा रहे हैं। नए नियमों के तहत कन्फर्म टिकट रद्द करने पर ज्यादा शुल्क देना होगा। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि 8 से 24 घंटे पहले 50%, 24 से 72 घंटे पहले 25% कटौती के बाद रिफंड मिलेगा और 72 घंटे पहले रद्द करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा।




Source link

Latest articles

spot_imgspot_img

Related articles

spot_imgspot_img