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Dongargarh: धारा- 341, 294, 506, 323, 325, 427 भादवि का था मामला, आरोपी भेजा गया जेल

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डोंगरगढ़ : थाना डोंगरगढ़ के अपराध  धारा- 341, 294, 506, 323, 325, 427 भादवि में आरोपी अनुक दास उर्फ अनुप दास पिता अघनूदास निवासी धुसेरा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध दिनांक- 12.08.2010 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था

जिस पर  जे.एम.एफ.सी. न्यायालय द्वारा दिनांक- 02.05.2013 को आरोपी को दोषमुक्त किया गया था।

उक्त दोषमुक्ति के विरूद्ध किये गये अपील में  छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ए.सी.क्यू.ए. नबंर- 119/2014 निर्णय दिनांक- 09.04.2024 छ.ग. शासन वि. आरोपी अनुक दास उर्फ अनुप दास में आरोपी को धारा- 325 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुये 02 माह का सश्रम करावास तथा 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।

अर्थदण्ड के भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का निर्णय पारित किया गया।

जिस पर आरोपी को जेल भेजने हेतु दिनांक- 26.05.2024 को जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में पेश करने हेतु वारंट जारी होने पर थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर  न्यायालय में पेश कर आरोपी को सजा भुगतने हेतु जेल दाखिल किया गया है।

आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा के मार्ग दर्शन में सउनि गणेश चौहान, आरक्षक मिलकन वाल्टर, चमन साहू एवं म. आर. सुषमा मराठे का विशेष योगदान रहा।

Nemish Agrawal
Nemish Agrawalhttps://tv1indianews.in
Tv Journalist Media | Editor | Writer | Digital Creator | photography | Travel Vlogger | Web-app Developer | IT Cell’s | Social Work | Public Relations

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