डोंगरगढ़ 16.05.2025 को अनावेदक के जिला बदर की प्रकरण की सुनवाई करते हुये म0प्र0/छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा- 3, 5 के तहत कार्यवाही करते जिला राजनांदगंाव सहित सरहदी जिलों से हुये 03 माह के लिये हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया गया है।
पारित आदेश के पालन में अनावेदक नंदकुमार साहू को आदेश की प्रति तामिल कराकर जिला से हट जाने हेतु हिदायत दिया गया है। थाना डोंगरगढ़ द्वारा क्षेत्र के अन्य 09 आदतन अपराधी जैसे- शराब कोचियों, सटोरियों, बदमाशों के जिला बदर हेतु प्रतिवेदन भेजी गई है जो जिला दण्डाधिकारी महोदय के समक्ष विचाराधीन है।
जिसके जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय के समक्ष प्रकरण पेश किया गया था।