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Delhi Schools AC Facilities Fees; Parents And Management | Delhi High Court | दिल्ली HC बोला- स्कूल में AC का खर्च पेरेंट्स उठाएं: मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते, बच्चों को यह सुविधा लैब-स्मार्ट क्लास की तरह

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नई दिल्ली6 मिनट पहले

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कोर्ट ने कहा कि अभिभावकों को वहां के स्कूलों के अवकाश और कीमत पर ध्यान देना चाहिए।  - दैनिक भास्कर

कोर्ट ने कहा कि अभिभावकों को वहां के स्कूलों के अवकाश और कीमत पर ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग (एसी) का खर्चा वहां पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को उठाना होगा। बच्चों के लिए AC की सुविधा। इसलिए, इसका इकोनोमिक पावर प्लांट अकेले स्ट्रेंथ स्कूल में नहीं डाला जा सकता है।

अदालत ने 2 मई को सुनवाई के दौरान एक पेरेंट्स की याचिका पर यह टिप्पणी की। पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि एसी का चार्ज लैबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है।

दरअसल, अभिभावकों ने अपनी अर्जी में बताया कि उनका बच्चा दिल्ली के एक निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र है। बच्चों की क्लास में एसी की सुविधा देने के लिए स्कूल मार्केट में हर महीने 2,000 रुपये फीस वसूली जा रही है।

छात्रों का तर्क था कि छात्रों को एसी की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल को बहाल करने की है। इसलिए, उन्हें अपने फंड से इसका खर्च उठाना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि सत्र 2023-34 के लिए स्कूल ने जो फीस रसीद जारी की है, उसमें एयर शामिल के लिए अलग से फीस का जिक्र है। अभिभावकों को स्कूल में समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाएं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए।

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