नई दिल्ली13 मिनट पहले
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सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। 10 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद से वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है।
केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपक दत्ता की अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था।

सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर में रोड शो किया।
स्थानीय न्यायालय में ईडी की आरोप-पत्र की सुनवाई 4 जून को
दिल्ली की लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर टिप्पणी करने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं पेपर्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और आप को आदर्श बनाया गया था।
आप ने कहा था- केजरीवाल का कीटोन कम हुआ, इस गंभीर बीमारी का संकेत
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनकी कीटोन संतुलित है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।
आप ने यह भी कहा था कि डॉक्टर ने डॉक्टर को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (पीईटी-सीटी) स्कैन और कुछ अन्य मेडिकल परीक्षण कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केवड़िया और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि वे दोषी नहीं ठहराई जा रही हैं।

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…
- 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और आप का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
- 16 मई सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ईडी का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद के चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
- 10 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। कांग्रेस चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए।
- 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
- 3 मई को सुनने में दो घंटे लगे थे। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कांग्रेस चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
- 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए थे। ईडी ने पूछा कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया गया? पूरी खबर पढ़ें
- 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे हैं, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपको जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं दिया गया। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
- 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हाफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समान भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या अन्य कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें
