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- अरविंद केजरीवाल पीए | स्वाति मालीवाल बिभव कुमार मारपीट केस की सुनवाई अपडेट
नई दिल्ली2 मिनट पहले
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आप की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल का आरोप है कि 13 मई को केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की।
स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बिभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद हैं।
बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब संवेदनशील शरीर के अंगों पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये थकान खुद को पहुंचाई जा सकती है।
बिभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने समय में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है।
अपने खिलाफ वकील की ये बातें सुनकर स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रो पड़े। स्वाति ने कोर्ट को बताया कि बिभव कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करती है।
हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बिभव के वकील बोले- केवल जमानत राशि, बरी करने की अपील नहीं कोर्ट में बिभव के वकील ने कहा कि सीएम हाउस से जुर्माना पहले ही वसूल कर लिया गया है, इसलिए उसमें टेम्परिंग या छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस जांच के लिए बिभव पहले दिन से मौजूद हैं। हम केवल जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है।

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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गए थे। वहां पर स्टाफ ने डिजाइनर रूम में बैठाया और कहा कि वह डिजाइनर घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…
