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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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कृष्णा को राहत।- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई
क्रैज़ी को राहत।

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइकर को 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही एक और बड़ा निर्देश दिया है। आइये जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है।

2 जून को होगा सरेंडर- कोर्ट

अरविंद सर्जन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालाँकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। मार्च में गिरफ़्तारी की गई थी और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फ़ायदा नहीं। 2 जून को अरविंद केजरीवाल भगवान सरेंडर करेंगे।”

ईडी की डीलें गोदाम

गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में एक हलफनामे का खुलासा किया था। एचडी ने हाफनेम में कहा था कि चुनाव प्रचार का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हाफ़नेम पर स्टाइक की लीगल टीम ने सीक्वल डेवलइन किया था। हालाँकि, ईडी ने सभी दलालों को अलग कर दिया है, लेकिन अदालत ने जनरल स्टाफ को जमानत दे दी है।

आम आदमी पार्टी को भी बुनियादी ढांचे ईडी

बता दें कि कथित शराब कारोबारी केस में ईडी अब आम आदमी पार्टी भी बनाने वाली है। मैथिल के मुताबिक, एक्साइज कंसल्टेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले से संबंधित अपने पोर्टफोलियो में ईडी ने आप को भी नामांकित करने की तैयारी की है। एजेंसी की अनपेक्षित सूची में आप के साथ-साथ इसके राष्ट्रीय कमिश्नर अरविंद सर्जक और बी स्टाइक नेता की कविता का भी नाम शामिल है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ आप की मुश्किलें बढ़ें, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी तगड़ा झटका लग सकता है।

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने सोलोमन सोरेन को राहत नहीं दी, 13 मई को अंतिम सुनवाई पर मंजूरी दी जाएगी

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