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Arvind Kejriwal Bail Extension Update; Supreme Court | Delhi Liquor Scam | केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, कहा- CJI फैसला लेंगे; 1 जून तक मिली है बेल

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नई दिल्ली9 मिनट पहले

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जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए इंडी ब्लॉक के प्रचार में शामिल हो गए हैं। - Dainik Bhaskar

जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए इंडी ब्लॉक के प्रचार में शामिल हो गए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल कंडीशन के आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। मंगलवार को उनके वकील ने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया।

SC का कहना है कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका की लिस्टिंग क्यों नहीं की गई।

सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर में रोड शो किया।

सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर में रोड शो किया।

सोमवार को केजरीवाल ने दाखिल की थी याचिका
केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है।

पार्टी बोली- डॉक्टर ने टेस्ट करवाने कहा, इसके लिए वक्त चाहिए
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।

AAP ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (PET-CT) स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है।

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 16 मई को ED की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ED का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने AAP को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनवाई दो घंटे चली थी। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। ED से पूछा था कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ED ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें



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