14.05.2025 को विश्वस्त मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम गठुला भेडीकला रोड शमसान घाट के पास अवैध शराब बिक्री कर रहा आरोपी अनिल मेश्राम पिता नंदकिशोर मेश्राम उम्र 39 साल निवासी ग्राम गठुला ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया के पास से 34 नग पौवा देशी शराब प्लेन शोले 6120 बल्क लीटर, कीमती 2720/रुपये जप्त किया गया आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया ।
तथा ग्राम तिलई में शेरे पंजाब ढाबा के पास रोड के किनारे में बैठकर अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा आरोपी परमजित सिंह भाटिया पिता स्व0 बलवंत सिंह भाटिया उम्र 59 साल साकिन बुधवारीपारा वार्ड नंबर 13 डोगरगढ जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया जिसके पास रखे एक सफेद संतरा रंग की प्लास्टिक बोरीे मे 80 पौव्वा जिसमे 49 पौव्वा 20-20 डिलक्स अंग्रेजी शराब कीमती 5880/- रूपये, 14 पौव्वा शोले मशाला देशी कीमती 1400/- रूपये, 13 पौव्वा शेले देशी कीमती 1040/- रूपये, 04 पौव्वा गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब कीमती 480/- रूपये व शराब बिक्री की रकम 440/- रूपये कीमती 9240/-रूपये को जप्त किया गया आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक उमेश बघेल, प्र.आर. संतोष मिश्रा, म.प्र.आर वंदना पटेल आर0 मनोज जैन आर0 मिर्जा असलम बेग आर0 सिंधु सिन्हा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।