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- एसिड अटैक सर्वाइवर डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया; सुप्रीम कोर्ट का नोटिस | केंद्र और आरबीआई
नई दिल्ली4 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (17 मई) को एसिड अटैक सर्वाइवर के अन्य वारंट से डिजिटल केवाईसी (डिजिटल केवाईसी) के तहत आवेदन पर सुनवाई हुई।
CJI दिवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया गया है।
एसिड एक्टिविस्ट प्रज्ञा प्रसून और 9 अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने पर्चा दाखिल किया है। मांग की गई है कि अटैक में एक बार फिर सर्वाइवर्स की केवाईसी के लिए दूसरी व्यवस्था की जाए।
एसिड अटैक सर्वाइवर का बैंक खाता नहीं खुला सका था
भर्ती में साल 2023 की घटना का जिक्र है। जब एक आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला गया था। केवाईसी के दौरान उन्हें पलक झपकाने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं कर सकी दोस्ती क्योंकि हमलों में उसके शीशे खराब हो गए थे।
बैंक ने बताया कि ग्राहक जीवित है इसकी पुष्टि के लिए आरबीआई की ओर से केवाईसी खाते में आई ब्लिंकिंग (पलक झपकाने) के नियम तय किए गए हैं। जब मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा गया तो बैंक ने इस अपवाद के साथ स्पष्ट रूप से सहमति दे दी थी।
डिलिवरी में यह मांगा गया है
दाखिल-खारिज में कहा गया है कि एसिड अटैक सर्वाइवर को सिम मिले, बैंक खाते में पोर्टफोलियो का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दैनिक जीवन की अन्य नीरसता के लिए परेशानी होती है। जो उनके सम्मान, स्वतंत्रता, समानता के साथ जीवन जीना जरूरी है।
फॉर्म भरने की मांग की गई है कि केवाईसी के लिए लाइव फोटोग्राफ की आवश्यकता केंद्र सरकार को होनी चाहिए। प्ला झपकाने की जगह केवाईसी के लिए फेशियल मूवमेंट और वॉयस रिकग्निशन के विकल्प को शामिल करना चाहिए।
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