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Dehradun student gets justice after 7 years | देहरादून में 7 साल बाद छात्रा को मिला इंसाफ: कोच ने 9वीं की छात्रा से कहा- मैं तुम्हें गर्म कर दुंगा, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

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9 मिनट पहले

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POCSO कोर्ट ने एक बार फिर कोच को 5 साल की जेल और 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है। दिसंबर 2018 में कोच ने राजपुर के बोर्डिंग स्कूल में 9वीं कक्षा की लड़की के साथ छुट्टी की थी।

1 लाख रुपये की लागत से 1 लाख रुपये की लागत से असोसिएट्स और सेशन्स के जज रजनी शुक्ला ने भी अपने यहां काम शुरू कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर परमाणु हथियार नहीं गिराए गए तो सैमुअल की जेल की सजा बढ़ा दी जाएगी।

2018 में डायरेक्टोरेट की मां ने केस में रिकॉर्ड किया था

12 दिसंबर 2018 को स्टार्स की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। राजपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और 15 दिसंबर को गेस्ट कोच को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने दस्तावेज़ में नोटबुक ने कहा कि वो पंजाब की रहने वाली है और इसलिए उसे हिंदी की एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी है। इसके बाद कोच उसपर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का दबाव बनाने लगा। इलेक्ट्रानिक ने कहा, ‘वो मुझे बार-बार स्पोर्ट्स में पार्ट लेने को कह रहे थे जबकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था।’

इलेक्ट्रानिक ने बताया कि उसका भाई भी उसी स्कूल में था। नवंबर 2018 में एक दिन सभी टीचर्स किसी प्लांट में शामिल हो गए थे। इस दौरान रेलवे अकेले कोच के साथ क्लासरूम में थी। इलेक्ट्रानिक ने कहा, ‘कोच ने मेरे भाई को अपना फोन दिया और कहा कि शाम को फिल्म देखने जाना चाहिए।’

प्रोडक्ट को लेकर भी पढ़ें भद्दे कमेंट्स

इलेक्ट्रानिक ने बताया कि उसने कोच के साथ फिल्म देखने जाने से मना कर दिया। इलेक्ट्रानिक ने ठंड का धुआं बनाया। इस पर दंग रह गए कोच ने फ्रेंचाइजी से कहा, ‘मैं आराम से गर्म कर दूंगा।’

इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा ने कहा, ‘वो बार-बार मेरे प्रोडक्ट्स को लेकर भद्दे कमेंट्स करते थे जिससे मुझे ऐसा महसूस होता था।’

इस मामले में 8 चश्मदीदों के मदरसे के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने निर्माता के बार-बार कन्सेन्टेशन को भी नॉमिनल में लिया है, सुनवाई अब 15 मई को होनी है।

केरल में रेलवे ले रेप के मामले में टीचर्स की उम्रकैद

केरल की विशेष अदालत ने एक स्कूल टीचर को अपने ही 10 साल की उम्र में स्टूडेंट का रेप करने के आरोप में सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 48 साल के पद्मराजन के बारे में पता लगाया। निक पप्पन मास्टर ने जनवरी और फरवरी 2020 में स्कूल की चौथी कक्षा में रीडिंग वाली रेडियो का कई बार रेप किया।

बबूल टीचर पद्मनाभन बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं।

बबूल टीचर पद्मनाभन बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं।

कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उसे POCSO एक्ट की दो धाराओं में 20 साल की कठोर अपराधी की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना अलग से लगाया गया है।

बैसाखी की नागालैंड के परिवार को दिया जाएगा। मामले का सबसे बड़ा आरोपी पप्पन मास्टर बीजेपी कार्यकर्ता भी है। फैसले के बाद बीजेपी राज्य समिति के सदस्य एन हरिदास ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जजमेंट की बात कही है.

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