नई दिल्ली17 मिनट पहले
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मनीष को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।
बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जेल में बंद शराब नीति केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केस में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी, जिसमें सोसाद की धार्मिक अदालत में 15 मई तक की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि ईडी की तरफ से केस में 21 मई तक की बढ़ोतरी की गई थी।
वहीं, मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सोसाद की ओर से जमानत याचिकाओं की सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस गोल्डनकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रखा है। जबकि ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन और सीबीआई की तरफ से एसपी रिपुदमन भारद्वाज कृष्णन ने दलीलें रखीं।
8 मई को कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को सिसौदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। कल हुई सुनवाई में ईडी ने कहा था कि इस मामले में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने मसूद की जमानत का विरोध किया था। हालांकि ईडी ने कहा कि ऐसा वे अगली बार गायब हो जाएंगे।

पिछले साल फरवरी में सोसाद को गिरफ्तार किया गया था
मनीष सोसाद को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. वे निरीक्षण तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई 2024 को मसूदा की धार्मिक परंपरा 15 मई तक जारी रहेगी। उधर, दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केसरी में 21 मई तक के लिए बढ़ोतरी दी है।

कई बार खारिज हुई सोसाद की जमानत याचिका
26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने मसूद को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। सोसाद तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका की शिकायत की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।
सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि उच्च न्यायालय ने ईडी के मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 को खारिज कर दिया था और सीबीआई के मामले में उनकी जमानत याचिका को 30 मई, 2023 को खारिज कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को मसूद को ज़बरदस्ती से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिद्दीकी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
शराब नीति शेल्फ के. कविता भी सजावट में
दिल्ली शराब कथा केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की हो चुकी है दलाली। इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री संत जैन और बीआरएस नेता के. कविता भी कश्मीर राज़ में हैं। आप नेता संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में थे। अब संजय जमानत पर बाहर हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइकर को भी जमानत दे दी। 2 जून को वे फिर जेल लौटेंगे।

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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने माना कि समाजवादी पार्टी की समाजवादी स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसालूकी हुई थी। संजय सिंह ने मंगलवार (14 मई) को मीडिया से कहा- 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना घटी।
सिंह बोले- कल (13 मई) प्रातः अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल से उनके आवास पर मुलाकात। ड्रूइंग रूम में सर्जक का इंतजार कर रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। पूरी खबर यहां पढ़ें…
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद शुक्रवार (10 मई) शाम 6:55 बजे जेल से बाहर निकले। 21 मार्च को अपराधी के बाद से पहले वे 10 दिन ईडी के राज में थे। 1 अप्रैल को अदालत ने उन्हें तानाशाही शासकों में तिहाड़ जेल भेज दिया था। यानि 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में कहा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर स्टाफ की बेंच ने जमानत का विरोध करते हुए ईडी से कहा- 1 जून यानी 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। वे एक राष्ट्रीय दल के नेता और चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वे चुनावी प्रचार कर सकते हैं। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। पूरी खबर पढ़ें…
