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Justice Surya Kant becomes the 53rd Chief Justice of India | जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने: डिस्‍टेंस एजुकेशन से LLM, हरियाणा के यंगेस्ट एडवोकेट जनरल रहे; जानें कंप्लीट प्रोफाइल

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3 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया गया है। 24 नवंबर को शपथ ग्रहण। लॉ मिनिस्ट्री ने गुरुवार, 30 अक्टूबर को ये जानकारी दी। वे स्थिर सीजेआई श्री रामकृष्ण गवई के स्थान पर हैं।

सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। वे 9 फरवरी 2027 को प्रदर्शित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष होती है।

इससे पहले सीजेआई बीआर गवई ने सोमवार, 27 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा का नाम बताया था। परंपरा यह है कि स्थायी सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की वकालत करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का कहा जाता है।

10वें बोर्ड में पहली बार सिटी देखी गई थी

जस्टिस सूर्यकांत की जर्नी हरियाणा के एक गुमनाम गांव पेटवाड़ से शुरू हुई। उनके पिता टीचर थे। 8वीं तक उन्होंने एक गांव के स्कूल में पढ़ाई की, जहां बैठने के लिए बेंच तक नहीं थी। पहली बार सिटी टैब में देखा गया जब वे 10वीं के बोर्ड परीक्षा विवरण में एक छोटे से शहर हांसी गए थे।

हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर हुआ विवाद

जस्टिस सूर्यकांत की हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जुगाली में रही रही। आगरा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक परामर्शदाता यीज़ कंसल्टी जज जस्टिस ए. के. गोयल ने अपना फिल्मी गाना अनाकर्षक रूप से प्रदर्शित किया था। आम तौर पर कॉलेजियम में किसी भी न्याय के प्रचार पर विचार करते समय उस उच्च न्यायालय से एसोसिएटेड कंसल्टी जज की राय ली जाती है।

इसके बावजूद, कॉलेजियम ने अपने समर्थकों को मंजूरी दे दी और जस्टिस सूर्यकांत को 5 अक्टूबर, 2018 को प्रदेश हिमाचल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इस पर पुनर्विचार जस्टिस ए. के. सोसाइटी ने जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ सीक्वल जारी करते हुए पत्र भी साझा किया था। इस बीच 2019 में कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में भी प्रमोट किया।

सीजेआई बनने वाले पहले हरियाणवी होंगे

जस्टिस सूर्यकांत इंडियन ज्यूडिशियरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले। उनके नाम की पुष्टि करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए अयोग्य और अयोग्य हैं।

अनुच्छेद 370 में 1,000 से अधिक शामिल हैं

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे संवैधानिक, मानवाधिकार और संवैधानिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से अधिक शेयर में शामिल रहे।

जस्टिस सूर्यकांत के स्मारकीय निर्णय

  1. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने 2017 में रेप के मामलों में राम रहीम सिंह को जेल की सज़ा सुनाई। हिंसा के बाद ट्रू डील को पूरी तरह से साफ करने का ऑर्डर भी दिया गया।
  2. जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे, जिन्हें कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून में स्थानांतरित किया गया था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए।
  3. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशन में एक-तिहाई पैरवी के लिए महिलाओं को जाने का निर्देश भी जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है।
  4. वे पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने साइबर डिटेक्शन के लिए अवैध पर्यवेक्षकों का एक पैनल बनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तों में छूट नहीं मिल सकती।

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केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े टर्म ऑफ रेशेंस यानी टीओआर को मंजूरी दे दी है। साथ ही, पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राणना प्रकाश मिश्रा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस के अलावा, इस आयोग में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष कोबर और बिजनेस एंड सिलिकॉन गैस के स्थिर कोबर-सेक्रेटरी में पंकज जैन को बनाया गया है। पढ़ें पूरी खबर…

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