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Kerala Education Minister allows wearing of hijab in schools | केरल शिक्षामंत्री ने स्‍कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दी: 3 दिन पहले पेरेंट्स-टीचर्स में हुआ विवाद; हाईकोर्ट ने दिया था पुलिस प्रोटेक्‍शन का निर्देश

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6 मिनट पहले

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केरल के शिक्षा मंत्री वी. सिवानकुट्टी ने हिजाब विवाद के बीच जारी किए गए रिजॉल्यूशन में कहा है कि हिजाब में हिजाब का इज़हार हो सकता है। मंत्री ने मंगलवार को स्कूल को आदेश दिया कि वह अपने सिर ढलने वाले स्कार्फ यानी हिजाब बिजनेस स्टडीज को तुरंत जारी रखें। उन्होंने स्कूल के प्रमुख और उद्यमियों को यह भी निर्देश दिया कि वह अपने माता-पिता के साथ हुई मानसिक पीड़ा का भी खुलासा करें।

बता दें कि पिछले साल केरल के पल्लुरूथी के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा की स्टोरी को हिजाब की पंक्तियों से रोकने पर विवाद हो गया था। इलेक्ट्रानिक पेरेंट्स का कहना था कि हिजाब परंपरा धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। इसके बाद डॉक्युमेंट्री प्रशासन और अभिभावकों के बीच विवाद हो गया।

कंपनी का आरोप था कि नाराज पेरेंट्स ने वैल्यू कूल को भी बेकार कर दिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। विवाद बढ़ने पर केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस प्रशासन और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए पुलिस को समर्थन का निर्देश भी दिया।

डॉक्युमेंट्री हिजाब लाइन्स से शुरू हुआ विवाद

सच्चा, पिछला सपूत 8वीं कक्षा का रिचर्ड स्कूल यूनीफॉर्म के साथ हिजाब राजवंश स्कूल उपनगर था। जब स्कूल ने उन्हें सहारा दिया तो माता-पिता ने उन्हें धार्मिक अधिकार ईस्टर कर दिया। विवाद बढ़ने पर वैराइटी स्कूल बंद कर दिया गया।

कई अभिभावकों का कहना था कि स्कूल बंद करने के फैसले से विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री सिवानकुट्टी ने म्युज़िक कूल को निर्देश दिया है कि क्लार्क को हिजाब डॉक्युमेंट्री कूल आने की इजाजत दी जाए। डॉक्युमेंटिक प्रशासन से मामले की पूरी रिपोर्ट भी एक दिन के अंदर बताई गई है।

शिक्षा विभाग ने कहा-मामले में स्कूल के छात्र

एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (डीडीई) ने शिक्षा मंत्री को मामले की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल में प्रशासन की ओर से गंभीर चूक के मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, हिजाब के सिद्धांतों की वजह से किसी भी क्लासिक को कक्षा में जाने से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और यह शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन है।

डीडीई की जांच के अनुसार, स्कूल की कार्रवाई केवल आरटीई अधिनियम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि केरल की समग्र शिक्षा नीति के भी खिलाफ थी।

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