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गुपचुप खिलाने के बहाने, नाबालिक से किया बलात्कार

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राजनांदगांव: 22.05.2025 को थाना घुमका के शून्य अपराध कमांक 001/2025 धारा 64(1), 64 (2) (1) बीएनएस 4(1), 6 पाक्सो एक्ट में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी की उसकी नाबालिक बहन के साथ आरोपी अंगद साहू गुपचुप खिलाने के बहाने अपने मोटर सायकल से सगुन सगुन साबुन फैक्ट्री फैक्ट्री टेडेसरा के पास खण्डहर में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया है, व घटना स्थल सगुन साबुन फैक्ट्री टेडेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत का होने से थाना सोमनी में असल नंबरी अपराध क्रमांक 107/2025 धारा- 64(1), 64 (2) (1) बीएनएस 4 (1), 6 पाक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।


प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से  पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव  मोहित गर्ग के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में तत्काल थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर नाबालिक पीडिता से बलात्कार करने वाले आरोपी अंगद साहू पिता मयाराम साहू उम्र 52 वर्ष साकिन मोखला चौकी सुरगी जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया ।


आरोपी अंगद साहू को तत्काल पकड़ने में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, उनि. मो. प्रमोद श्रीवास्तव, सउनि नंदिनी ठाकुर, महिला प्र.आर. 802 मायासिंह गौर, आर. 1276 बेनूराम नेताम, म.आर. 1090 ममता टोप्पो व समस्त थाना सोमनी स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

Nemish Agrawal
Nemish Agrawalhttps://tv1indianews.in
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