राजनांदगाव 12.015.2025 के सुबह 03ः00 बजे लगभग आरोपीगण वेंकटेश प्रसाद साहू, गणेश कुमार, गुमेश कुमार, गोपेन्द्र कुमार द्वारा एक राय होकर पीडित आशीष साहू के साथ डीजे बजाने के समय हुई विवाद की रंजिश को लेकर पीडित आशीष साहू जब अपने घर के छत में सो रहा था, तब उसके घर में बालात पूर्वक प्रवेश कर पीडित को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोट पहुंचाये जिससे पीडित के गाल, आंख, सिर में चोट आया है
जिसके रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना सोमनी में अपराध क्रमांक अपराध क्र. 92/2025 धारा-206, 115(2), 351(2), 331(6) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया, मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया बाद पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर आरोपीगण
(1) वेकटेश प्रसाद साहू पिता नैनसुख साहू उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम सुन्दरा आबादी पारा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
(2) गणेश कुमार निषाद पिता राजेन्द्र कुमार निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सुन्दरा आबादी पारा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
(3) गुमेश कुमार उइके पिता विक्रम सिंह उईकेउम्र 20 वर्ष, निवासी पोड़िया थाना सुरगी जिला राजनांदगांव छ.ग.
(4) गोपेन्द्र कुमार पिता बलदूराम निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सुन्दरा आबादी पारा, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को घेराबंदी कर पकडा गया, विधिवत आरोपीगण की गिरफतारी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, उनि प्रमोद श्रीवास्तव, आर0 सहबाज सिद्धिकी, लीलाराम साहू एवं थाना स्टाफ सोमनी का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा है।