गैंदाटोला 11.05.2025 को थाना गैंदाटोला पुलिस को रात्रि में मुखबिर से सूचना मिला था कि ग्राम मातेखेड़ा से ग्राम मासुल होते हुए एक पिक-अप वाहन क्रमांक CG 08 AA 4892 का चालक अपने उक्त वाहन में मवेशियों को ठूंस-ठूंस कर भरकर क्रूरता पूर्वक महाराष्ट्र ककोड़ी कत्ल-खाना की ओर ले जा रहा है की सूचना तस्दीक हेतु थाने से पुलिस पार्टी रवाना होकर गवाहों की उपस्थिति में मौके पर रेड कार्यवाही किया।

रेड कार्यवाही दौरान पुलिस को पीछे आता देखकर पिक-अप वाहन क्रमांक CG 08 AA 4892 का चालक और उसका साथी पकडे़ जाने के भय से अपने उक्त वाहन को रोड में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल पहाड़ी की ओर फरार हो गए थे, उक्त पिक-अप वाहन चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6, 4, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने उपरांत लगातार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था जो आरोपी द्वारा अपने उक्त वाहन में अपना लावा कंपनी का की-पैड मोबाइल भूल गया था जिसके माध्यम से तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी (1) संजय साहू पिता फगवा राम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम जंतर थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। एवं (2) इफान साहू पिता खमेश्वर साहू उम्र 20 वर्ष निवासी आतरगांव थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को आज दिनांक 13.05.2025 को थाना लाकर पूछताछ किया गया जिन्होंने दिनांक 11.05.2025 को पिक-अप वाहन क्रमांक- CG 08 AA 4892 में 14 नग गाय वंशी मवेशियों को क्रूरता पूर्वक भरकर ग्राम खेरथा थाना एवं जिला बालोद छत्तीसगढ़ से ककोड़ी कत्ल खाना महाराष्ट्र ले जाना स्वीकार किया, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 13.05.2025 को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, उप निरीक्षक रोहित खूंटे, आरक्षक श्रवण कुमार पैकरा, आरक्षक राकेश साहू, आरक्षक भरथरी चौरे, आरक्षक अमर सिंह कंवर, वाहन चालक टुमन लाल एवं थाना स्टाफ* का विशेष योगदान रहा है।